राजपाल यादव की जमानत पर फैसला टला, 16 फरवरी को दिल्ली हाई कोर्ट में अगली सुनवाई

दिल्ली हाई कोर्ट ने अभिनेता राजपाल यादव की जमानत याचिका पर सुनवाई 16 फरवरी तक टाल दी है। कोर्ट ने सरेंडर में देरी पर सख्त टिप्पणी की, जबकि बचाव पक्ष ने अंतरिम राहत और बकाया राशि जमा करने की पेशकश की है।

राजपाल यादव की जमानत पर फैसला टला, 16 फरवरी को दिल्ली हाई कोर्ट में अगली सुनवाई
Rajpal yadav

दिल्ली हाई कोर्ट ने अभिनेता राजपाल यादव की जमानत याचिका पर तत्काल सुनवाई करने के बजाय मामले को सोमवार तक के लिए स्थगित कर दिया है। अब इस मामले में 16 फरवरी को अगली सुनवाई होगी।

वकील ने मांगा समय, संपर्क न होने की दी जानकारी

सुनवाई के दौरान राजपाल यादव के वकील ने अदालत को बताया कि उन्होंने अपने मुवक्किल से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन बातचीत नहीं हो सकी। उन्होंने यह भी कहा कि जमानत अर्जी दाखिल कर दी गई है और दूसरे पक्ष को जवाब दाखिल करने के लिए समय दिया जाए।

वकील ने अदालत से अनुरोध किया कि मामले को सोमवार तक टाल दिया जाए और तब तक वे विस्तृत दलीलों के साथ उपस्थित होंगे।

कोर्ट की सख्त टिप्पणी

सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने कहा कि अदालत को व्यक्तिगत परिस्थितियों से सहानुभूति हो सकती है, लेकिन कानून सर्वोपरि है। कोर्ट ने यह भी टिप्पणी की कि पहले के आदेश के बावजूद सरेंडर नहीं किया गया था और बाद में निर्देश मिलने पर आत्मसमर्पण किया गया।

अंतरिम जमानत की मांग

बताया गया कि राजपाल यादव की ओर से परिवार में विवाह समारोह में शामिल होने के लिए अंतरिम जमानत की मांग की गई थी। उनके वकील ने अदालत को आश्वस्त किया कि बकाया राशि जमा कराने के लिए वे तैयार हैं।

अब सभी की निगाहें 16 फरवरी की सुनवाई पर टिकी हैं, जब अदालत इस मामले में आगे की कार्रवाई पर फैसला करेगी।