‘महाकुंभ वायरल गर्ल’ केस में नया मोड़, पति ने प्रेग्नेंसी का किया दावा; जांच में जुटी पुलिस

Prayagraj महाकुंभ की ‘वायरल गर्ल’ केस में नया मोड़। पति फरमान खान ने प्रेग्नेंसी का दावा किया, POCSO Act के तहत मामला दर्ज, जांच जारी।

‘महाकुंभ वायरल गर्ल’ केस में नया मोड़, पति ने प्रेग्नेंसी का किया दावा; जांच में जुटी पुलिस

Prayagraj महाकुंभ से चर्चा में आई ‘वायरल गर्ल’ का मामला एक बार फिर सुर्खियों में है। उसके पति फरमान खान ने दावा किया है कि महिला गर्भवती है, इसलिए वह न तो यात्रा कर सकती है और न ही फिलहाल पुलिस के सामने पेश हो सकती है।

मेडिकल आधार पर बेड रेस्ट का हवाला

फरमान खान ने बताया कि डॉक्टरों ने गर्भावस्था को देखते हुए महिला को बेड रेस्ट की सलाह दी है। Kochi पहुंची मध्य प्रदेश पुलिस के सामने यह बात रखी गई है। हालांकि पुलिस इस दावे की पुष्टि के लिए मेडिकल दस्तावेज मांगने की तैयारी कर रही है।

नाबालिग होने के आरोप से बढ़ा विवाद

यह मामला पहले से ही विवादों में घिरा हुआ है। जांच के दौरान सामने आए दस्तावेजों के अनुसार, युवती की जन्मतिथि 30 दिसंबर 2009 बताई गई है। इस आधार पर शादी के समय उसकी उम्र 18 वर्ष से कम होने की बात सामने आई, जिसके बाद प्रशासन ने पुराने जन्म प्रमाण पत्र को निरस्त करने के निर्देश दिए।

POCSO एक्ट के तहत दर्ज है मामला

परिजनों की शिकायत पर फरमान खान के खिलाफ POCSO Act के तहत केस दर्ज किया गया है। आरोप है कि उसने युवती को बहला-फुसलाकर शादी की। इस मामले में बयान दर्ज कराने के लिए युवती को पुलिस के सामने पेश होना था।

हाईकोर्ट से मिली अंतरिम राहत

इस बीच Kerala High Court ने फरमान खान की गिरफ्तारी पर 20 मई तक रोक लगा दी है। इससे मामले में कानूनी पेच और गहरा गया है।

युवती ने परिजनों पर लगाए आरोप

दूसरी ओर, युवती ने अपने बयान में माता-पिता पर दबाव और प्रताड़ना के आरोप लगाए हैं। उसने कहा कि परिवार उसे रिश्तेदारी में शादी के लिए मजबूर कर रहा था, जबकि वह इससे सहमत नहीं थी।