सिरसी रोड चौड़ीकरण पर सुप्रीम कोर्ट की रोक, JDA की कार्रवाई फिलहाल थमी
Supreme Court of India ने Jaipur के सिरसी रोड चौड़ीकरण पर अंतरिम रोक लगाई। Jaipur Development Authority की कार्रवाई पर फिलहाल स्टे, सभी पक्षों को नोटिस जारी।
Jaipur में सिरसी रोड चौड़ीकरण को लेकर चल रही कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक लगा दी है। जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने विशेष अनुमति याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट के आदेश को फिलहाल स्थगित कर दिया और सभी पक्षों को यथास्थिति बनाए रखने के निर्देश दिए हैं।
सभी पक्षों को नोटिस, 4 हफ्ते में मांगा जवाब
सुप्रीम कोर्ट ने मामले से जुड़े सभी पक्षों को नोटिस जारी करते हुए चार सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने को कहा है। इसके साथ ही अगली सुनवाई तक किसी भी तरह की स्थिति में बदलाव न करने के निर्देश दिए गए हैं।
300 से ज्यादा मकानों-दुकानों पर लग चुके थे निशान
दरअसल, हाईकोर्ट के निर्देश के बाद Jaipur Development Authority ने सिरसी रोड को 160 फीट चौड़ा करने की प्रक्रिया शुरू कर दी थी। इसके तहत गुरुवार को 300 से अधिक मकानों और दुकानों पर डिमार्केशन के लिए लाल निशान लगाए गए थे।
5 किलोमीटर क्षेत्र में बड़े पैमाने पर हटना था अतिक्रमण
अधिकारियों के अनुसार, सड़क चौड़ीकरण के लिए करीब 5 किलोमीटर लंबे क्षेत्र में दोनों तरफ से अतिक्रमण हटाया जाना था। इस दायरे में सैकड़ों दुकानें, मकान और व्यावसायिक भवन प्रभावित हो सकते थे।
अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद कार्रवाई रुकी
जेडीए का कहना है कि यह पूरी प्रक्रिया न्यायालय के आदेशों के तहत की जा रही थी। प्रभावित लोगों को नोटिस देकर समय सीमा में स्वयं निर्माण हटाने के निर्देश भी दिए गए थे।
हालांकि, सुप्रीम कोर्ट के ताजा आदेश के बाद फिलहाल पूरी कार्रवाई पर रोक लग गई है और आगे की दिशा अब अगली सुनवाई पर निर्भर करेगी।
Saloni Kushwaha 
