Rajasthan News : 7 साल पुराने हत्या केस में बड़ा फैसला, एक ही परिवार के 10 लोगों को उम्रकैद
Kota के Kaithoon क्षेत्र में 2019 के हत्या मामले में कोर्ट ने 10 आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई। अदालत ने सभी दोषियों पर जुर्माना भी लगाया।
राजस्थान के कोटा जिले में 7 साल पुराने हत्या के मामले में कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। कैथून थाना क्षेत्र में हुए युवक की हत्या के प्रकरण में कोर्ट ने एक ही परिवार के 10 लोगों को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही सभी दोषियों पर 40 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
विजय जुलूस से शुरू हुई रंजिश
एससी-एसटी विशिष्ट लोक अभियोजक रितेश मेवाड़ा के अनुसार साल 2019 में कैथून के गलाना गांव में पुलिस कांस्टेबल के भाई अभिमन्यु की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। बताया गया कि बालापुरा लिफ्ट सिंचाई परियोजना के चुनाव में मेघराज नाम का व्यक्ति अध्यक्ष बना था। विजय जुलूस के दौरान अभिमन्यु से मेघराज की टक्कर हो गई थी, जिसके बाद दोनों पक्षों के बीच रंजिश बढ़ गई।
रंजिश में घर पर किया हमला
इस घटना के बाद मेघराज के परिवार के लोगों ने अभिमन्यु और उसके परिवार पर हमला कर दिया। हमले के दौरान आरोपियों ने फायरिंग भी की, जिसमें एक गोली अभिमन्यु को लग गई और उसकी मौके पर ही मौत हो गई।
40 गवाहों की गवाही के बाद फैसला
मामले में लंबी सुनवाई के दौरान अदालत में करीब 40 गवाहों के बयान दर्ज किए गए। सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने तीर्थराज नागर समेत उसके परिवार के 10 लोगों को दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई।
Saloni Kushwaha 
