श्रम आयुक्त का सख्त नोटिस, रोडवेज अधिकारियों पर शिकंजा
यह खबर राजस्थान रोडवेज से जुड़ी है… जहां अब श्रम विभाग की सख्ती ने अधिकारियों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं।
जयपुर स्थित श्रम आयुक्त कार्यालय ने राजस्थान परिवहन निगम के सीबीएस आगार में कार्यरत अधिकारियों के खिलाफ नोटिस जारी किया है। यह कार्रवाई राजस्थान परिवहन निगम संयुक्त कर्मचारी फेडरेशन की शिकायत के बाद की गई है।
शिकायत में आरोप लगाया गया है कि निगम के मुख्य प्रबंधक राकेश राय और यातायात निरीक्षक लोकेश चौधरी ने औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 की धारा 25-टी-यू का उल्लंघन किया है… और कर्मचारियों के साथ अनुचित श्रम व्यवहार अपनाया गया है।
इसी को लेकर फेडरेशन ने श्रम विभाग से मांग की है कि संबंधित अधिकारियों के खिलाफ धारा 25-यू और धारा 34 के तहत अभियोजन चलाने की अनुमति दी जाए।
अब श्रम आयुक्त कार्यालय ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए दोनों अधिकारियों को नोटिस जारी किया है… और साफ निर्देश दिए हैं कि वे 5 मई 2026 तक अपना लिखित जवाब पेश करें। साथ ही उसी दिन दोपहर 3 बजे व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने को भी कहा गया है।
नोटिस में यह भी साफ चेतावनी दी गई है कि यदि तय समय सीमा तक जवाब नहीं दिया गया… तो विभाग एकतरफा कार्रवाई करते हुए अदालत में अभियोजन की अनुमति दे सकता है।
यानि अगर जवाब संतोषजनक नहीं हुआ… तो यह मामला सीधे कोर्ट तक पहुंच सकता है… और संबंधित अधिकारियों पर कानूनी शिकंजा कस सकता है।
अब इस पूरे मामले पर सभी की नजरें टिकी हैं… कि अधिकारी क्या जवाब देते हैं… और श्रम विभाग आगे क्या कदम उठाता है।
Saloni Kushwaha 
