बाड़मेर के चर्चित कमलेश प्रजापति एनकाउंटर केस में बड़ा फैसला, IPS आनंद शर्मा पर लगे दाग धुले, 24 पुलिसकर्मियों को मिली राहत
कमलेश प्रजापति एनकाउंटर केस में कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए 24 पुलिसकर्मियों को राहत दी है।
बाड़मेर के बहुचर्चित कमलेश प्रजापति एनकाउंटर मामले में जोधपुर महानगर सेशन कोर्ट ने अहम फैसला सुनाते हुए ट्रायल कोर्ट के आदेश को निरस्त कर दिया है। कोर्ट के इस फैसले से तत्कालीन बाड़मेर एसपी आनंद शर्मा समेत 24 पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को बड़ी राहत मिली है।
सेशन कोर्ट ने अपने आदेश में माना कि घटना के दौरान कमलेश प्रजापति ने पुलिस कार्रवाई से बचने के लिए भागने का प्रयास किया और पुलिस टीम पर वाहन चढ़ाने की कोशिश की थी। अदालत ने यह भी माना कि पुलिस द्वारा की गई फायरिंग आत्मरक्षा तथा ड्यूटी पर तैनात एक हेड कांस्टेबल की जान बचाने के उद्देश्य से की गई जवाबी कार्रवाई थी। कोर्ट ने उपलब्ध तथ्यों, सीसीटीवी फुटेज, एफएसएल रिपोर्ट और अन्य वैज्ञानिक साक्ष्यों का हवाला देते हुए स्पष्ट किया कि इस घटना को फर्जी एनकाउंटर नहीं माना जा सकता।

क्या था मामला?
22 अप्रैल 2021 को बाड़मेर जिले के सदर थाना क्षेत्र में कमलेश प्रजापति पुलिस एनकाउंटर में मारा गया था। घटना के बाद पूरे प्रदेश में राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर विरोध-प्रदर्शन हुए थे। तत्कालीन पचपदरा विधायक मदन प्रजापत और प्रजापति समाज की मांग पर राज्य सरकार ने मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी थी।
CBI ने दी थी क्लीन चिट
सीबीआई ने अपनी जांच में पुलिस कार्रवाई को उचित मानते हुए संबंधित पुलिसकर्मियों को क्लीन चिट दी और अदालत में क्लोजर रिपोर्ट पेश की थी। हालांकि, कमलेश प्रजापति की पत्नी ने इस रिपोर्ट को चुनौती दी। इसके बाद ट्रायल कोर्ट ने क्लोजर रिपोर्ट को खारिज करते हुए हत्या का संज्ञान लिया था।

सेशन कोर्ट ने पलटा ट्रायल कोर्ट का फैसला
ट्रायल कोर्ट के आदेश के खिलाफ आईपीएस आनंद शर्मा सहित अन्य पुलिस अधिकारियों ने सेशन कोर्ट में निगरानी याचिका दायर की थी। विस्तृत सुनवाई के बाद सेशन कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट का आदेश निरस्त कर दिया और सभी 24 पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों को राहत प्रदान की। कानूनी विशेषज्ञों के अनुसार, बाड़मेर के इस बहुचर्चित एनकाउंटर मामले में यह फैसला पुलिस पक्ष के लिए बड़ी कानूनी जीत माना जा रहा है।
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